APY: अकाउंटहोल्डर की मौत के बाद क्या नॉमिनी को मिलता है पेंशन का फायदा या वापस हो जाती है जमा राशि, क्या है नियम?
अटल पेंशन योजना के अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए, तो क्या नॉमिनी को उसकी पेंशन का लाभ मिलता है या अकाउंट होल्डर द्वारा निवेशित रकम उसको वापस कर दी जाती है? जानिए अपने काम की बात.
APY अकाउंटहोल्डर की मौत के बाद क्या नॉमिनी को मिलता है, क्या है नियम?
APY अकाउंटहोल्डर की मौत के बाद क्या नॉमिनी को मिलता है, क्या है नियम?
देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे में पेंशन के जरिए रेगुलर इनकम कराने के लिए भारत सरकार अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY) चलाती है. जो लोग टैक्सपेयर्स नहीं है, वे इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं. इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के लोग निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. 60 की उम्र तक उन्हें अंशदान करना होता है. 60 की उम्र के बाद आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है. ये पेंशन आपके अंशदान के हिसाब से तय होती है.लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए, तो क्या नॉमिनी को उसकी पेंशन का लाभ मिलता है या अकाउंट होल्डर द्वारा निवेशित रकम उसको वापस कर दी जाती है? इस मामले में क्या है नियम, आइए आपको बताते हैं.
60 से पहले खाताधारक की मृत्यु होने पर
अगर APY अकाउंटहोल्डर की मौत 60 की उम्र से पहले ही हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी जमा की गई राशि उसके नॉमिनी को लौटा दी जाती है. लेकिन अगर खाताधारक का जीवनसाथी पति या पत्नी जीवित है, तो उसे स्कीम को चालू रखने की छूट दी जाती है. ऐसी स्थिति में जीवनसाथी पर निर्भर करता है कि वे स्कीम को आगे चालू रखना चाहते हैं या नहीं. जीवनसाथी चाहे तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद भी करा सकता है और जमा किए गए पैसे पापस ले सकता है और अगर चाहे तो अकाउंटहोल्डर की 60 की उम्र पूरी होने तक निवेश को बरकरार रखकर 60 के बाद खुद जीवनभर पेंशन प्राप्त कर सकता है.
60 के बाद मौत होने पर
अगर अकाउंट होल्डर जो 60 के बाद पेंशन का लाभ ले रहा है, उसकी मौत हो जाती है तो इस स्थिति में उसके जीवनसाथी को आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाता है. अटल पेंशन योजना शुरू करने के साथ ही उसमें दूसरा जीवनसाथी डिफॉल्ट नॉमिनी के तौर पर अधिकृत हो जाता है. उसको पेंशन की वही राशि दी जाती है जो अकाउंट होल्डर को दी जाती रही है.
APY के लिए ऐसे करें आवेदन
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अगर आप भी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसी बैंक में बचत खाता खुलवा लें. अगर आपका पहले से ही बैंक में बचत खाता है तो आपको वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. फॉर्म में नाम, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि तमाम जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज साथ में अटैच करें. इसके बाद फॉर्म को बैंक में जमा करें. इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा और अटल पेंशन योजना के तहत आपका खाता खोल दिया जाएगा.
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10:20 AM IST